आनंद, शुक्रवार — आणंद शहर में स्थित जेके लोटस पार्टी प्लॉट में बिना जरूरी अनुमति किए गए निर्माण को करमसद-आणंद महानगरपालिका ने हटाने की कार्रवाई की है।

महानगरपालिका के अनुसार पार्टी प्लॉट के पास बिल्डिंग यूज (BU) और फायर सेफ्टी की जरूरी अनुमति नहीं थी, जिसके चलते पहले नोटिस देकर परिसर को सील किया गया था। बाद में प्लॉट के मालिकों ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जहां कोर्ट ने 1 मार्च 2026 तक जरूरी परमिशन लेने का निर्देश दिया था।

निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद भी प्लॉट संचालकों द्वारा कोई अनुमति या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके बाद महानगरपालिका ने कानूनी प्रावधानों के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया।

प्लॉट के संचालक को द्वारा जवाब नहीं मिलने पर महानगरपालिका के एस्टेट विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए पार्टी प्लॉट में किए गए अनधिकृत निर्माण को हटा दिया।

